स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना:
=> सितंबर 2003 में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों आदि सहित अन्य स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से लचीला, झंझट मुक्त और किफ़ायती ढंग से पर्याप्त, समय पर और निरंतर ऋण, अर्थात, उपभोग की आवश्यकताओं सहित कार्यशील पूंजी और/ या ब्लॉक पूंजी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी
=> बैंकों की पात्रता: प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास द्वारा उक्त योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप साख सीमा स्वीकृत कर ऋण वितरण करेगें
=> साख सीमा: साख सीमा राशि के ऑंकलन प्रस्तावित व्यवसाय के आधार पर किया जाऐगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 50000/रूपये तक का सम्मिश्र ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित कार्य के 90 प्रतिशत तक की साख सीमा स्वीकृत की जा सकती है।
=> बीमा: योजना के तहत उधारकर्ताओं को स्वत: दुर्घटना बीमा योजना के तहत शामिल किया जायेगा।
=> सितंबर 2003 में स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना छोटे कारीगरों, हथकरघा बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों आदि सहित अन्य स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से लचीला, झंझट मुक्त और किफ़ायती ढंग से पर्याप्त, समय पर और निरंतर ऋण, अर्थात, उपभोग की आवश्यकताओं सहित कार्यशील पूंजी और/ या ब्लॉक पूंजी आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी
=> बैंकों की पात्रता: प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य प्राथमिक सहकारी भूमि विकास द्वारा उक्त योजनान्तर्गत आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप साख सीमा स्वीकृत कर ऋण वितरण करेगें
=> साख सीमा: साख सीमा राशि के ऑंकलन प्रस्तावित व्यवसाय के आधार पर किया जाऐगा। एक व्यक्ति को अधिकतम 50000/रूपये तक का सम्मिश्र ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित कार्य के 90 प्रतिशत तक की साख सीमा स्वीकृत की जा सकती है।
=> बीमा: योजना के तहत उधारकर्ताओं को स्वत: दुर्घटना बीमा योजना के तहत शामिल किया जायेगा।
No comments:
Post a Comment