मुख्यमंत्री राज श्री योजना (Mukhyamantri Rajshri Yojana), राजस्थान: बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने के लिए संचालित शुभलक्ष्मी योजना एक जून से बंद हो जाएगी। इसके बदले मुख्यमंत्री राजश्री योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए एक जून से प्रदेश में मुख्यमंत्री राज श्री योजना लागू की गयी। इस योजना के तहत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग होगा।
इस योजना के तहत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्षगांठ पर 2500-2500 रुपए तथा राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए दिए जाएंगे। योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं को शिक्षा निरन्तर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एवं बालिका के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 प्रवेश करने पर 5000 रुपए और कक्षा 10 में 11000 रुपए दिए जाएंगे।
योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न चरणों में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए योजना को भामाशाह कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इस योजनान्तर्गत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी तथा प्रथम किश्त का लाभ लेने पर ही अन्य उत्तरवर्ती किश्ताें का लाभ देय होगा। योजनान्तर्गत प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अनुसार ही किया जाएगा। शेष चार किश्तों का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से किया जाएगा।
योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस तरह जन्म से लेकर 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर बालिकाओं को राज्य सरकार की ओर से विभिन्न चरणों में 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए योजना को भामाशाह कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। इस योजनान्तर्गत एक जून या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी तथा प्रथम किश्त का लाभ लेने पर ही अन्य उत्तरवर्ती किश्ताें का लाभ देय होगा। योजनान्तर्गत प्रथम दो किश्तों का भुगतान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जननी सुरक्षा योजना के अनुसार ही किया जाएगा। शेष चार किश्तों का भुगतान निदेशालय महिला अधिकारिता की ओर से किया जाएगा।